महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा / संबंधी समस्याएं पर समुचित कार्यवाही कराया जाना |
कार्य स्थल पर महिलाओं के शोषण संबंधी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही किया जाना |
महिलाओं से सम्बंधित विषयों पर गोष्ठियों, सेमिनारों व अन्य लाभप्रद कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना |
दहेज़ उत्पीड़न या दहेज़ हत्या,बलात्कार एवं यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संबंध में तत्काल विधिक कार्यवाही कराया जाना |
घरेलू हिंसा , दहेज़ उत्पीड़न ,यौन उत्पीड़न ,एसिड अटैक तथा महिलाओ से सम्बंधित अन्य कानूनों की जानकारी महिलाओ तक पहुंचाने हेतु जागरूकता अभियान का चलाया जाना |
महिलाओ की विभिन्न समस्याओ की सुनवाई हेतु आयोग कार्यालयों में स्वः हस्ताक्षरित शिकायती प्रार्थना पत्र (पहचान पत्र व पूर्ण पते के साथ ) दो प्रतियो में प्राप्त किये जायेगे | जिसके साथ किसी प्रकार के शुल्क/ कोर्ट फीस / स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है |
शिकायतो की सुनवाई आयोग में केवल सम्बंधित पक्षों से ही की जाएगी | सुनवाई में प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति मान्य नहीं है |
पीड़ित महिलाये आयोग द्वारा संचालित टॉल फ्री (निःशुल्क) महिला हेल्प लाइन नंबर 1800-180-5220 पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है |
महिलाये अपनी शिकायते निम्न पते पर स्वयं उपस्थिति होकर , डाक द्वारा, फैक्स, ईमेल अथवा व्हाट्सऐप के माध्यम से दर्ज करा सकती है |